बाजार समिति को महापालिका का अल्टीमेटम : 24 घंटे में अवैध गाले हटाएं, नहीं तो गिरेगा बुलडोजर
छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद) दि ९ जून औरंगाबादजाधववाड़ी स्थित कृषि उत्पन्न बाजार समिति परिसर में अवैध रूप से बनाए गए गालों (दुकानों) पर अब महापालिका ने शिकंजा कसते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। महापालिका ने बाजार समिति को 24 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि निर्माण कार्य स्वयं नहीं हटाया गया, तो महापालिका बिना पूर्व सूचना के बुलडोजर चलाएगी और खर्च संबंधित संस्था से वसूल किया जाएगा।
पूर्व नगरसेवक नासेर सिद्दिकी द्वारा की गई शिकायत और AIMIM प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के मार्गदर्शन में युवा अध्यक्ष मोहम्मद असरार द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद महापालिका ने निरीक्षण कर नोटिस जारी की थी।
2095 वर्ग मीटर पर 89 कॉलम्स – बिना अनुमति के निर्माण!
महापालिका के अनुसार, लगभग 2095.08 वर्ग मीटर क्षेत्र में पार्किंग के स्थान पर बिना अनुमति के RCC कॉलम्स का निर्माण किया गया है, जिनकी ऊँचाई लगभग 3 मीटर है। यह निर्माण न केवल नियोजन आराखे के बाहर है, बल्कि शासकीय मार्ग व नाले की सीमा में भी आता है।
7 दिन पहले मिला था नोटिस, अब अंतिम चेतावनी
महापालिका ने पहले ही बाजार समिति को 7 दिनों में जवाब देने को कहा था, परंतु निर्धारित समयसीमा में कोई कार्रवाई न होने पर अब 24 घंटे की अंतिम चेतावनी दी गई है।
सभापति और सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है:
“रेखांकन स्वीकृति के अनुसार कार्य न करते हुए अतिक्रमण कर पार्किंग की जगह पर अनधिकृत गाले बनाए गए हैं। यह निर्माण 24 घंटे के भीतर स्वयं हटाएं, अन्यथा महापालिका की ओर से यह कार्यवाही बिना पूर्व सूचना के की जाएगी।”
AIMIM का आक्रामक रुख : ‘हम खुद गिरा देंगे’
AIMIM के युवा अध्यक्ष मोहम्मद असरार ने कहा:
“अगर ग़रीबों के घर गिराने वाली महापालिका के पास यह अवैध निर्माण गिराने की ताकत नहीं है, तो हमें लिखित में दे, हम खुद यह निर्माण गिराकर दिखाएंगे।”
बाजार समिति मौन, व्यापारी वर्ग में हलचल
फिलहाल बाजार समिति की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि अगले 24 घंटों में महापालिका क्या कदम उठाती है और क्या यह निर्माण सचमुच गिराया जाएगा.